27 सितम्बर से 4 अक्तूबर तक छुट्टी को छोड़कर लिए जाएंगे नामांकन, नामांकन भरते समय केवल 5 आदमी का हो सकेगा प्रवेश
तीन वाहन तक नामांकन के समय लाने की रहेगी अनुमति, आदर्श आचार संहिता का नागरिक व प्रत्याशी करें पालन
करनाल, आशुतोष गौतम ( 27 सितंबर) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 5 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाने होंगे। उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के साथ ही 27 सितम्बर से ही नामांकन भरने आरंभ हो गए हैं, अवकाश को छोड़कर 4 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन 27 सितम्बर से 4 अक्तूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे, नामांकन स्वयं उम्मीदवार द्वारा या एक प्रस्ताव द्वारा दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों दाखिल करने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करने के समय कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में 3 वाहनों के आने की अनुमति होगी तथा रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार सहित केवल पांच आदमी ही प्रवेश कर सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा सम्पत्ति, देनदारी, आपराधिक मामलों और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देते हुए फार्म 26 में एक हल्फनामा दाखिल करना आवश्यक है। शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षर करने होंगे व शपथ पत्र पर नोटरी द्वारा भी सत्यापित करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में लंबित है तो उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी अनिवार्य है। उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्च नकद किया जा सकता है और इससे अधिक का खर्च आरटीजीए, चैक इत्यादि द्वारा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले स्वयं के नाम से या चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है।
बॉक्स: विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों किए नियुक्त
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान जिला में कानून व्यवस्था बनाए जाने तथा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से आयोजित करवाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा पर्यवेक्षक भेजे गए हैं जोकि विधानसभा चुनाव में नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि 19 नीलोखेड़ी व 20 इंद्री विधानसभा क्षेत्र के लिए यूपी कैडर-2008 के आईएएस राधे श्याम मिश्रा तथा 21 करनाल व 22 घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र कैडर-2005 के आईएएस धीरज कुमार, 23 असंध विधानसभा क्षेत्र के लिए कर्नाटक कैडर-2006 के आईएएस मनोज जैन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
बॉक्स: दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए करनाल विधानसभा के 10 व्हीलचेयर की व्यवस्था
करनाल विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी नरेन्द्र पाल मलिक ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यंाग मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी। इसी कड़ी में करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है जिनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय सैय्यदपुरा के 16 व 17 बूथ पर, पंडित चिरंजी लाल राजकीय महाविद्यालय सैक्टर 14 के बूथ नं. 48, 49, 50, 53, 57, 58, 59 के लिए, टैगोर पब्लिक स्कूल सैक्टर 6 के बूथ नं. 69, 77, 86 के लिए, आरएस पब्लिक स्कूल मीरा घाटी के लिए बूथ नं. 54, 55, 56, 93, 102, 103 के लिए, सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट के बूथ नं. 104, 1050 106 के लिए, रघुनाथ हाई स्कूल सदर बाजार के बूथ नं. 125, 126 के लिए, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेलवे रोड करनाल के बूथ नं. 143 से 148 के लिए, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेम नगर के बूथ नं. 149 से 154 के लिए व 164 से 166, एसडी बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामनगर के बूथ नं. 185, 186, 187 व 196, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कटाबाद के बूथ नं. 220 से 222 के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है।































