चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ने किए आदेश जारी
करनाल, आशुतोष गौतम (25 सितंबर) जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने विधानसभा चुनाव 2019 के लिए 21 अक्तूबर को मतदान व 24 अक्तूबर को मतगणना होगी। इस चुनाव के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा मानवीय जीवन व सभी प्रकार की सम्पत्तियों को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत आपराधिक अधिनियम 1973 के तहत धारा 144 लगाने के आदेश जारी किये है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक मान्य होंगे। आदेशों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र व किसी भी प्रकार के गोला बारूद जैसे अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। जिन व्यक्तियों के पास लाईसेंसशुदा हथियार है वह अपने हथियार संबंधित पुलिस थाने तथा वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर तुरंत जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा संबंधित से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। जमा करवाए गए हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करने के लिए सभी एसएचओ तथा वैध हथियार रखने वाले दुकानदार इन आदेशों की अनुपालना के लिए बाध्य होंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
अधिसूचना 27 सितम्बर को, अधिसूचना के बाद जारी हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया
करनाल, आशुतोष गौतम। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि जिला करनाल की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए 27 सितम्बर को अधिसूचना जारी की जाएगी। जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 4 अक्तूबर तक नामांकन कर सकेगें। पांच अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवार 7 अक्तूबर दोपहर बाद 3 बजे तक अपने नामांकन वापिस ले सकेगें। इस दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए जाएगें। 21 अक्तूबर को मतदान होगा और 24 अक्तूबर को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएगें। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान मीडिया एवं पेड न्यूज के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है जो कि पेड न्यूज पर निगरानी रखेगी और सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों की टीमें गठित कर दी गई है और किसी को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना नहीं करने दी जाएगी। आचार संहिता की अनुपालना के लिए जिला में वीएसटी, एफएसटी, वीवीटी व अन्य टीमें गठित कर दी गई हंै। उन्होंने कहा चुनाव आयेाग की हिदायतों के अनुसार प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये तक की राशि ही चुनाव पर खर्च कर सकता है। उन्होंने बताया कोई भी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग नहीं कर सकता।
गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री न छापें प्रिंटिग प्रैस संचालक, नहीं तो होगी कानूनी कार्यवाही करनाल, आशुतोष गौतम। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने चुनाव के दौरान गैर कानूनी ढंग से प्रचार-प्रसार सामग्री न छापने के लिए प्रिंटिग प्रैस संचालकों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री छापने वालों के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव उम्मीदवार भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री, पोस्टर, पैम्पलैट, होर्डिग्ज आदि छपवाते हंै। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कोई भी प्रिंटर अथवा प्रिंटिग प्रैस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छापकर नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री पर प्रैस का नाम, सम्पर्क नम्बर, सामग्री संख्या का मुद्रित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में ऐसी कोई बात या भाषा शामिल न हो जिससे धार्मिक, जातिय व साम्प्रदायिक भावना न भड़कती हों और सामाजिक शांति भंग न होती हों। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार पर पूरी निगरानी रखी जाएगी और सामाजिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री छापने से सम्बंधित बिल सहित पूरा विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा। बगैर पंजीकृत प्रिटिंग प्रैस के संचालक चुनाव से सम्बंधित किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का प्रकाशन न करें अन्यथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता और प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया की पालना करनी जरूरी है।































