गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री न छापें प्रिंटिग प्रैस संचालक, नहीं तो होगी कानूनी कार्यवाही
करनाल, आशुतोष गौतम (25 सितंबर) हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने चुनाव के दौरान गैर कानूनी ढंग से प्रचार-प्रसार सामग्री न छापने के लिए प्रिंटिग प्रैस संचालकों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ढंग से प्रचार सामग्री छापने वालों के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव उम्मीदवार भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री, पोस्टर, पैम्पलैट, होर्डिग्ज आदि छपवाते हंै। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कोई भी प्रिंटर अथवा प्रिंटिग प्रैस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छापकर नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री पर प्रैस का नाम, सम्पर्क नम्बर, सामग्री संख्या का मुद्रित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री में ऐसी कोई बात या भाषा शामिल न हो जिससे धार्मिक, जातिय व साम्प्रदायिक भावना न भड़कती हों और सामाजिक शांति भंग न होती हों। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार पर पूरी निगरानी रखी जाएगी और सामाजिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री छापने से सम्बंधित बिल सहित पूरा विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा। बगैर पंजीकृत प्रिटिंग प्रैस के संचालक चुनाव से सम्बंधित किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का प्रकाशन न करें अन्यथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता और प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया की पालना करनी जरूरी है।































