चैकिंग के दौरान पकड़े़ तीन स्वर्ण मामलों पर जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई
रणधीर जसवाल,ऊना, 29 जुलाई। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना ने विभागीय नाका गगरेट तथा इसके साथ लगते क्षेत्र में गतदिनों विशेष चैकिंग के दौरान विभिन्न वाहनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीन मामलों में बिना बिल के स्वर्ण आभूषण और बिस्किट पाए जाने पर जीएसटी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। यह जानकारी उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना विनोद सिंह डोगरा ने दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए मामलों में सोने की कुल मात्रा 664 ग्राम है जिसका कुल मूल्य 46 लाख 12 हज़ार 400 रूपए बनता है। विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख 81 हज़ार 470 रूपये का अर्थदंड लगाया गया जोकि मौके पर ही वसूला गया। निरीक्षण के दौरान एएसटीइओ नरेंदर पठानिया, सहायक बाल कृष्ण और चालक जतिंदर सिंह शामिल रहे।
विनोद डोगरा ने बताया कि विभाग प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नज़र रखे हुए है। उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत 200 रूपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है तथा 50 हज़ार रूपये से अधिक मूल्य के सामान परिवहन करने पर ई-बिल अनिवार्य है। विभाग द्वारा सभी प्रकार के व्यापारियों से आग्रह किया कि वे भविष्य में क्रय-विक्रय से संबंधित पूर्ण दस्तावेज़ जैसे कि मूल खरीद/बिक्री, ई-वे बिल सामान के परिवहन के साथ अवश्य रखें अन्यथा विभाग द्वार नियमानुसार कार्रवाई अमल में जाई जाएगी।