सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस करेगी कठोर कार्रवाई
बीएचटी न्यूज, ऊना ( 25 मार्च ) देश में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह सरकार द्वारा दी गई है और पूरे भारतवर्ष में कर्फ्यू लगाया गया हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में भी कर्फ्यू लगाया गया है । परंतु यहां भी पुलिस प्रशासन को लोगों को रोक पाने में बहुत कठिनाइयां पेश आ रही हैं। वुधवार सुबह से ही उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत सारे अधिकारी सड़कों पर उतरे रहे आम जनता को समझाने के लिए, फिर भी लोग हैं कि कहीं ना कहीं से निकलकर सड़कों पर आ ही रहे हैं, COVID-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए आदेशों की पालना नहीं करने पर लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई करने हेतु कुछ निर्णय लिए गए हैं। जिसमें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किए जाएंगे । पुलिस अधीक्षक डॉ कार्तिकेयन ने कहा कि सरकारी आदेशों को ना मानना, (सेक्शन 188 आईपीसी) 6 महीने की कैद या जुर्माना (2)लापरवाही से किसी भी जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना(सेक्शन 269 आईपीसी) 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।(3) कोई ऐसा कार्य करना जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण संक्रमण फैलने की संभावना हो(सेक्शन 270 आईपीसी) 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। (4) यदि कोई क्वॉरेंटाइन से संबंधित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करेगा (सेक्शन 271 आईपीसी) 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। (5) सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना करवाने में अवरोध पैदा करना(सेक्शन 51 DM एक्ट) 2 साल की कैद का प्रावधान है। (6) आपदा के समय किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाना (सेक्शन 54DM एक्ट) 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
किसी भी जानकारी के लिए यहां संपर्क करें- किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ऊना या टोल फ्री नंबर 1077, पुलिस कंट्रोल रूम 112 ,01975226048,8219477707 पर संपर्क कर सकते हैं।





























