अपील : आम लोग प्रात: 7 से रात 9 बजे तक ना निकलें घर से बाहर, ऐसा करके वे स्वयं और दूसरों को बचाएं कोरोना वायरस से
करनाल, आशुतोष गौतम ( 21 मार्च ) डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 22 मार्च को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जनता कफ्र्यु रहेगा। आम लोगों को प्रात: 7 से रात 9 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा करके वे स्वयं और दूसरों को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। इस जंग को जीतने के लिए आम आदमी को सजग और सतर्क होने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से इस दौरान सभी बाजारों के खुलने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं संडे बाजार व फड़ी बाजार पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधी मेडिकल संस्थान, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। आम लोगों को जनता कफ्र्यु के बारे में जागरूक करने के लिए शहरों में नगरनिगम व नगरपालिका तथा गांवों में पंचायतों द्वारा मुनियादी करवाई जाएगी। डीसी शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस दुनिया के अंदर महामारी का रूप ले चुका है। कोरोना से बचाव एक दूसरे से दूर रहकर ही हो सकता है। हालांकि करनाल जिला में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधी कोई भी मामला नहीं मिला है, लेकिन जनता को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वे ड्यूटी दौरान हर समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, हैंड सैनिटाईजर का उपयोग करते रहेंगे। उपायुक्त ने आमजन से अपील की कि वे कोरोना वायरस से आम जनता को बचाने के लिए कार्य कर रहे सभी स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य लोगों का शाम 5 बजे सायरन बजाकर धन्यवाद करें। जिला प्रशासन भी शाम 5 बजे सायरन बजाकर धन्यवाद प्रकट करेगा। डीसी ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जनता कफ्र्यु के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन व सहकारी समितियों की सभी बसें बंद रहेंगी, इतना ही नहीं ऑटा रिक्शा, ई-रिक्शा पर भी प्रतिबंध रहेगा।
डीसी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जमाव जैसे विवाह, पार्टियां, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम जिसमें जागरण, धरना और आंदोलन आदि शामिल हैं, उसमें 20 से इससे अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों में बाजार, मंडियां, रैस्टोरैंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, धार्मिक स्थलों में मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद आदि और सभी प्रकार के निजी क्षेत्र जैसे कारखाने, कॉल सैंटर, निजी कार्यालय आदि शामिल हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, जिम, पब व बार, ढाबे व रैस्त्रां, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल आदि जिला में धारा 144 लागू के तहत आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। यह आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों व अफवाह फैलाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। उपायुक्त ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मास्क व हैंड सैनिटाईजर की कालाबाजारी को रोकने के लिए मास्क व सैनिटाईजर के रेट निर्धारित किए गए हैं। अब आम जनता को 200 एमएल सैनिटाईजर 100 रुपये में तथा 2 प्लाई का मास्क का 8 रुपये में तथा 3 प्लाई का मास्क 10 रुपये में मिल सकेगा। अब सभी सप्लायर अब इन्हीं निर्धारित रेट के अनुसार ही मास्क व सैनिटाईजर बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन पूर्णत: सजग है। उच्च अधिकारियों की ऐसे लोगों पर कड़ी नजर है, दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डीसी ने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस एक भयंकर महामारी है, इसे हल्के में ना लिया जाए बल्कि सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है और भीड-भाड़ से बचें। स्वच्छता को अपनाएं, कम से कम 20 सैकेंड तक हाथों को साबुन से धोएं। यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से जुड़े रोग से लक्षणों का अनुभव करता है तो कोविड-19 के साथ संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता है तो करनाल प्रशासन द्वारा संचालित हैल्पलाईन नम्बर 0184-2272201, 9817701572 पर सम्पर्क कर सकता है।