मतदान से 48 घंटे पूर्व उम्मीदवार व राजनैतिक दलों द्वारा जनसभा व लाऊडस्पीकर के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध
करनाल, आशुतोष गौतम (19 Oct) जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान से 48 घंटे पूर्व उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों द्वारा जनसभा व लाऊडस्पीकर के प्रयोग करने तथा पांच व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 19 अक्तूबर को सायं 6 बजे से लेकर आगामी 22 अक्तूबर 2019 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने यह आदेश विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की अनुपालना तथा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनहित में जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान उक्त अवधि में उम्मीदवार घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।































