मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रवेश से निकास तक नो पार्किंग जोन घोषित
ऊना, 6 सितंबर: जिला दंडाधिकारी, ऊना राघव शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र से पानी की टंकी तक के क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के दोनों ओर नो पार्किंग जोन निर्धारित कर दिया है। जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने कहा कि मैहतपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रवेश व निकास वाली जगह तक मिनी ट्रक यूनियन मैहतपुर के ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे यातायात प्रभावित रहता है। इसी के चलते यातायात व्यवस्था और सड़क पर आम जन की सुविधा के लिए इस क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है।

































