व्यापारियों पर कोई भी करवाई करने से पहले व्यापारियों को नियम के बारे जागरूक किया जाए – सुमेश कुमार शर्मा
BHT news, ऊना: हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों में अचानक किसी विभाग द्वारा खिलोने बेचने वाले बहुत ही पुराने, नामी,ईमानदार,प्रमुख व्यापारी भाइयों के प्रतिष्ठानों पर ( ISI MARK) के नाम पर दल बल और पुलिस को साथ लेकर रेड की गई।,इस से प्रदेश के व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है।विभाग ( भारतीय मानक ब्यूरो B I S )के अधिकारियों के अनुसार 2021 में एक नया कानून बना है जिस के मुताबिक कोई भी व्यापारी बिना ( I S I )मार्क के खिलौने नही बेच सकता। इस नियम की उलग्घना करने वाले को दो साल की सजा और पांच लाख तक का जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। उधर व्यापारियों और प्रदेश के व्यापार मंडलों का कहना है कि हमे तो पता ही नही है कि ऐसा भी कोई कानून बना हुआ है।दूसरी और हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा ने उपरोक्त विभाग ( भारतीय मानक ब्यूरो )और केंद्र सरकार,प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि व्यापारियों पर कोई भी करवाई करने से पहले व्यापारियों को इस नियम के बारे जागरूक किया जाए,उन को इस कानून के बारे अवगत करवाया जाए। और उन को पुराना स्टॉक खत्म करने का समय भी दिया जाए ।करोना के चलते पहले ही व्यापारियों की हालत बहुत पतली और खस्ता हुई हुई है।इन को तबाह होने से बचाया जाए,ताकि प्रदेश के व्यापारियों में जो डर और दहशत का माहौल बना हुआ है इस से संबंधित व्यापारियों को निजात दिलाई जा सके।उल्लेखनीय है कि हमारे धार्मिक स्थलों श्री चिंतपूर्णी,श्री ज्वालाजी, श्री कांगड़ा जी ,श्री बाबा बालक नाथ जी,श्री नयना देवी, श्री चामुंडा माता में बहुत से व्यापारी सस्ते खिलौनों का काम करते है इस के इलावा प्रदेश में लगने वाले सभी मेलों में ,पर्यटक स्थलों पर भी खिलौनों का काम होता है।गौर तलब है कि ISI मार्क का कोई भी खिलौना 500 रुपए से कम नही होता।क्या गरीब के बच्चों को खिलौनों से खेलने का अधिकार नही है ? दूसरी और खिलोने बनाने वाले हमारी छोटी छोटी इकाइयों जो कि घरों में ही परिवार सहित खिलोने बनाने का काम करते है,ये सब कान्हा जायेंगी।इन को भी बेरोजगार होने से बचाया जाए,और खिलौना व्यापारियों के कारोबार और उन के परिवारों को भी बचाया जा सके।