प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन पेंशन योजना में 3 हजार रुपये मासिक पेंशन का उठाएं लाभ
करनाल, आशुतोष गौतम।( 14 जनवरी ) उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन पेंशन योजना श्रमिकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के तहत श्रमिक अपनी थोड़ी अंशदान राशि जमा करवाकर लाभ उठाएं। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत हर वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है और उसकी आय 15 हजार से कम से है वह किसी भी सीएचसी में अपना आधार कार्ड और बैंक की कॉपी लेकर अपना पंजीकरण करवा सकता है। उसके लिए उन्हें आरंभ की किस्त आयु के हिसाब से जोकि 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में है। प्रदेश के कामगारों के लिए इस योजना के तहत इसकी पहली किस्त देने के बाद कामगार की सारी अगली किस्त हरियाणा सरकार ने देने का निर्णय लिया है और 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिल सकेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा लाभार्थी सरकार की दूसरी योजनाओं जैसे बुढ़ापा पैंशन, विधवा पैंशन जैसी योजनाओं का लाभ भी ले सकता है। यही नहीं यदि लाभार्थी की किसी कारण से मृत्यु हो जाए, तो वह अपना जमा की गई शेयर राशि ब्याज सहित वापिस ले सकता है। उन्होंने बताया कि यह योजना भारत सरकार की ओर से बीती फरवरी में पूरे देश में लागू की गई थी। श्रमिक मानधन पेंशन योजना के साथ-साथ भारत सरकार ने गरीब लोगों के लिए और भी बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जिनका जरूरतमंद लोग फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति श्रम विभाग के कार्यालय के साथ-साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के ऑफिस, ईपीएफ, ईएसआई तथा अटल सेवा केन्द्र में जाकर जानकारी ले सकता है और अटल सेवा केन्द्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके लिए पात्र व्यक्ति को अपने साथ आधार नम्बर, पैन नम्बर तथा बैंक खाता नम्बर ले जाना होगा।

































