उपायुक्त केसी चमन ने जारी किए आदेश , जिलाभर में शराब के ठेके रहेंगे पूर्ण रूप से बंद
बददी: 27 मार्च (शांति गौतम) जिला दण्डाधिकारी केसी चमन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत आज जारी अपने आदेशों में आवश्यक संशोधन किए हैं। इन संशोधित आदेशों के अनुसार किराना, दूध,ब्रैड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ तथा पशु चारा एवं कीटनाशक का विक्रय कर रही दुकानें अब शनिवार से प्रातः 8 बजे से दिन में 11 बजे तक खुली रहेंगी ताकि लोग इस अवधि में आवश्यक सामान क्रय कर सकें। एपीएमसी की सोलन व नालागढ़ स्थित सब्जी मंडियां अब प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक कार्य करेंगी।
इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापिस आवास ही आ-जा पाएंगे। एक परिवार अथवा आवास से एक ही व्यक्ति को समीप की दुकान से आवश्यक वस्तुएं क्रय करने की अनुमति होगी। वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस अवधि में सभी को सोशल डिस्टैन्सिग प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इन आदेशों के अनुसार मदिरा विक्रय करने वाली दुकानें बन्द रहेंगी।इस सम्बन्ध में शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार ही रहेंगी। यह आदेश 27 मार्च, 2020 की सांय 5 बजे से प्रभावी हो जाएंगे।





























