मुद्रक व प्रकाशक को चुनावी प्रचार सामग्री पैम्फलेट व पोस्टरों पर लिखना होगा अपना नाम व पता
करनाल, आशुतोष गौतम ( 3 अक्तूबर) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा के दिशा-निर्देशानुसार चुनावी प्रचार सामग्री जैसे पैम्फलेट व पोस्टरों पर मुद्रक व प्रकाशक को अपना नाम व पता अवश्य लिखना होगा। अगर कोई भी मुद्रक व प्रकाशक चुनाव सम्बंधी प्रचार सामग्री पर अपना नाम व पता नहीं लिखता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्रकों व प्रकाशकों को 1951 के जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 127 ए द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिये है कि वे इन आदेशों की पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि मुद्रक एवं प्रकाशक द्वारा जो भी चुनावी प्रचार सामग्री छापी जाये, उसकी एक प्रति निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जरूर भेजें। उन्होंने बताया कि अगर कोई मुद्रक व प्रकाशक निर्वाचन आयोग के इन आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
































