मास्क न पहनने व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का चालान: डीसी
करनाल, 29 मई। (आशुतोष गौतम): जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में सार्वजनिक स्थानों, कार्य क्षेत्र तथा घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया है। आदेशों में कहा गया है कि मास्क ना पहनने वाले से 500 रूपये बतौर चालान वसूले जाएंगे तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों में कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने तथा आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत मुंह व नाक को ढकने के लिए फेस मास्क जरूरी है। घर पर बनाया हुआ मास्क तथा साफ कपड़े को भी मास्क के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यह आदेश केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा जनहित में लिए गए निर्णय के अनुसार जारी किए गए है। आदेशों की उल्लंघना करने और 500 रूपये ना देने वाले के लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है तथा उल्लंघना करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेशों की अनुपालना के लिए अतिरिक्त उपायुक्त, नगराधीश, सभी उपमंडलाधीश, उप पुलिस अधीक्षक, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, निगम व नगरपालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी व सचिव, थाना प्रभारी, सिविल सर्जन द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी, सभी विभागीय अधिकारी तथा सभी डयूटी मैजिस्ट्रेट संबंधित क्षेत्र में उत्तरदायी होंगे।































