राम मंदिर फैसला-
धारा 144 के तहत जिलाधीश ने जारी किए आदेश
लाठी, डंडा, जैली, गंड़ासी, बंदूक जैसे हथियार लेकर चलने में रहेगी मनाही
आशुतोष गौतम, करनाल (9 नवंंबर) अयोध्या राम मंदिर केस के फैसले मद्देनजर रखते हुए जिला में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के उदेश्य से भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिलाधीश अनीश यादव ने आदेश पारित किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि समस्त जिला में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने, जन शांति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी सम्पति एवं आमजन की सुरक्षा हेतू 9 नवम्बर से उपरोक्त मामले में स्थिति सामान्य होने तक धारा 144 लागू रहेगी। आदेशों के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से एक जगह एक त्रित नहीं होंगे, सभी पेट्रोल पंपों के मालिकों को निर्देश दिए गए है कि वह खुले में पैट्रोल/डीजल नहीं बेचेंगे, कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, जैली, गंड़ासी, बंदूक जैसे हथियार लेकर नहीं चलेगा और ना ही हथियारों का खुले में प्रदर्शन करेगा। यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक करनाल, जिला के सभी उपमंडलाधीश व जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक करनाल उत्तरदायी होंगे।
–कानून बनाए रखने के लिए नियुक्त किए डयूटी मजिस्ट्रेट
दूसरी ओर जिलाधीश अनीश यादव ने अपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डयूटी मैजिस्टेÑट नियुक्त किए है। ये अधिकारी बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट थाना क्षेत्र के अर्न्तगत पडने वाले सभी स्थानों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखेगें।
ये रहेंगे डयूटी मजिस्ट्रेट
जारी आदेशों के तहत तहसीलदार करनाल को थाना शहर करनाल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी करनाल को थाना सिविल लाईन करनाल, नायब तहसीलदार करनाल को थाना सदर करनाल, नायब तहसीलदार असंध को थाना रामनगर करनाल, नायब तहसीलदार इन्द्री को थाना सैक्टर 32-33 करनाल, नायब तहसीलदार नीलोखेडी को थाना तरावडी, तहसीलदार नीलोखेडी को थाना बुटाना, नायब तहसीलदार निगदू को थाना निगदू, तहसीलदार इन्द्री को थाना इन्द्री, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इन्द्री को थाना कुंजपुरा, नायब तहसीलदार घरौंडा को थाना मधुबन, तहसीलदार घरौंडा को थाना घरौंडा, नायब तहसीलदार निसिंग को थाना निसिंग तथा तहसीलदार असंध को थाना असंध के लिए डयूटी मैजिस्टेट नियुक्त किया गया है।
उपमंडलधीश करनाल, इन्द्री,असंध व घरौंडा इंचार्ज होंगे
उपमंडलधीश करनाल, इन्द्री,असंध व घरौंडा 9 नवम्बर से स्थिति सामान्य होने तक उपरोक्त प्रयोजन हेतू कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ओवरआल इंचार्ज होगें। पुलिस अधीक्षक करनाल डयूटी मैजिस्ट्रेटों को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगें।































