योजना के तहत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर मिलती है एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता
करनाल, आशुतोष गौतम ( 15 फरवरी ) हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत राज्य के 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। करनाल जिला में इस योजना के तहत अब तक 178 लोगों के आश्रितों को 1 करोड़ 78 लाख रुपये की राशि आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान की जा चुकी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सरकार द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना शुरू की गई है, जो एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना के कारण विकलांगता होने पर एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता या विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामलों में आर्थिक सहायता मिलेगी।

































