निगम आयुक्त ने आम जनता से अपील कर कहा अवैध कॉलोनी में प्लाट या मकान खरीदने से पहले तहसील, नगर निगम और डीटीपी कार्यालय से करें वैरीफिकेशन
करनाल, आशुतोष गौतम। नियमो की अनदेखी कर अवैध रूप से किए गए निर्माण को गिराने के लिए नगर निगम व जिला नगर योजनाकार की ओर से बुधवार को एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें शहर के सैक्टर-32 स्थित टेनिस अकादमी के निकट करीब 5 एकड़ भूमि में अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही 2 कॉलोनियो में निगम की टीम ने वहां मौजूद निर्माण को तहस-नहस कर दिया। डीसी एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने इस बारे बताया कि निगम के डैमोलिशन दस्ते ने कार्रवाई कर 3 मकानो को ढहा दिया। इसके अतिरिक्त वहां मकानो के लिए बनाई गई सभी डी.पी.सी., सीवरेज सिस्टम, बिजली के खम्बे, बाउंडरी वाल व सड़कों को डैमोलिश कर दिया। भारी पुलिस बल के होते अवैध निर्माण करने वालो का विरोध नहीं हो सका और सारी कार्रवाई 2 घण्टे में कर दी गई। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर आज नगर निगम की टीम ने जे.सी.बी. की मदद से अवैध निर्माण को गिराया, इससे पहले भी कथित लोगों द्वारा इसी जगह पर बनाए गए अवैध निर्माण गिराए गए थे, जिनको निगम की ओर से डैमोलिश किया गया था, आज फिर और तीसरी बार इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीसी ने बताया कि इस कार्य के लिए बीडीपीओ कुंजपुरा नरेश कुमार को ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। जिला नगर योजनाकार विक्रम सिंह, नगर निगम के भवन निरीक्षक विकास अरोड़ा व राजेश कुमार तथा बड़ी संख्या में महिला व पुरूष कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सुबह 7 बजे जाकर जेसीबी की मदद से अवैध रूप से बनाए गए मकानो को गिराने की कार्रवाई प्रारम्भ हुई, जो 9 बजे तक चली। मकानो के साथ डीपीसी, सीवरेज सिस्टम, बिजली के खम्बे और बाउंडरी वाल को भी ध्वस्त कर दिया गया। सारी कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350 के तहत की गई। इस घटना के बाद निगम आयुक्त ने अवैध रूप से कॉलोनियां काटने वाले कथित कॉलोनाईज़र को चेतावनी देने के साथ-साथ जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लाट या मकान ना खरीदे। खरीदने से पहले तहसील कार्यालय, नगर निगम कार्यालय व डीटीपी कार्यालय से इसकी जानकारी जरूर ले लें, ताकि उनकी मेहनत की कमाई से अवैध कॉलोनी में खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत ना आए और वे किसी तरह के झमेले में पडऩे से बच जाएं।

































